ग्वालियर। हाईकोर्ट ने ओमेगा एलीवेटर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास में लिफ्ट लगाने के लिए निकाली गई निविदा में ओमेगा को शामिल करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के तहत बनाई जा रहे भवनों में लिफ्ट लगानी है। लिफ्ट लगाने के लिए निविदा निकाली गई है। इस निविदा मे ओमेगा एलीवेटर के नाम को शामिल नहीं किया गया था। इसके चलते ओमेगा एलीवेटर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। निविदा में किसी भी कंपनी को शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। यह अधिकारों का उल्लंघन है। नगर निगम के अधिवक्ता दीपक खोत ने तर्क दिया कि सुरक्षा की दृष्टि से निविदा की शर्तें नगर निगम को निर्धारि करने का अधिकार है। किसे शामिल किया जाएगा, किसे नहीं यह निगम का अधिकार है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ओमेगा एलीवेटर की याचिका को खारिज कर दिया।
अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं, इसलिए याचिका खारिज