ग्वालियर । हाईकोर्ट के आदेश की ऑनलाइन कॉपी देने की व्यवस्था का ट्रायल सफल रहा। अब पक्षकारों से ऑनलाइन आवेदन ही लिया जा रहा है। आवेदन करने के 10 मिनट के भीतर पक्षकार को आदेश की प्रमाणित कॉपी मिल रही है। पक्षकार को कॉपी लेने के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। ई मेल, हाईकोर्ट का काउंटर, डाक से भी कॉपी मंगवा सकता है। 90 फीसदी पक्षकार ऑनलाइन आवेदन करके कॉपी ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन कॉपी लेने की व्यवस्था की है। निराकृत केसों की ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए कोई भी व्यक्ति घर से आवेदन कर सकता है। वह काउंटर पर कॉपी लेने पहुंचेगा तो वह तैयार मिलेगी। ऑनलाइन कॉपी लेने के लिए ई-मेल फीड करना जरूरी है। डेबिड व क्रेडिट, नेट बैकिंग के माध्यम से कोर्ट फीस का भुगतान किया जा सकता है।
कोर्ट आदेश की प्रमाणित कॉपी के लिए 90 फीसदी पक्षकार कर रहे आवेदन